CM योगी सख्त, यूपी में चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, मांझे से मौत पर दर्ज होगा हत्या मुकदमा
CM Yogi on Chinese Manjha: उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी के शौकीनों और दुकानदारों के लिए बड़ी चेतावनी! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने वाले हादसों को गंभीरता से लेते हुए इसे 'हत्या' की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। अब मांझे से जान जाने पर सीधे गैर-इरादतन हत्या या हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। जानें क्या है सरकार का नया सख्त एक्शन प्लान। हाल के कुछ सालों में चीनी मांझे के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है।
मुख्यमंत्री योगी के पुलिस को सख्त निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने वाले हादसों पर सख्त रुख अपनाया है। योगी ने पुलिस अधिकारियों को चीनी मांझे की बरामदगी के लिए छापेमारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब चीनी मांझा प्रतिबंधित है तो इसकी उपलब्धता कैसे हो रही है। उन्होंने कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने चीनी मांझे के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
पुलिस एक्शन मोड में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति के आसपास सर्वाधिक पतंगें उड़ाई जाती हैं और इसी दौरान मांझे हादसे होते हैं। पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद और लखनऊ से गर्दन कटने की कई खबरें आई हैं। लखनऊ में हाल ही में एक बाइक सवार युवक की गर्दन मांझे से कटने के बाद मौत हुई थी, जिसने सरकार को इस फैसले के लिए प्रेरित किया।
आदेश के तुरंत बाद यूपी के सभी जिलों के DM और SSP को सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। थोक और फुटकर दुकानदारों के गोदामों पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक ऐसी मौतों में केवल 'लापरवाही' की धाराएं लगती थीं और आरोपी को जल्दी जमानत मिल जाती थी। अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज करने की तैयारी है, जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होगा।
Edited by: vrijendra singh Jhala