काला हिरण शिकार मामला, जानिए केस से जुड़ी दस बातें
जोधपुर की स्थानीय अदालत ने 5 अप्रैल को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दो काले हिरणों की हत्या के मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया। अदालत ने सलमान को पांच साल कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
- मामला 1998 का है, जब सलमान खान फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के करने के लिए जोधपुर गए थे। उनके साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी थे।
- आरोप है कि 1 अक्टूबर 1998 की रात को सलमान ने घोड़ा फॉर्म हाउस और भवाद गांव में हिरणों का शिकार किया।
- गोली की आवाज सुन गांव वाले मौके पर पहुंच गए। इस कारण वहां से सलमान खान अपनी जिप्सी में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को लेकर भाग निकले।
- ग्रामीणों ने दो काले हिरण बरामद किए। दोनों हिरणों की गोली लगने के कारण मौत हो चुकी थी।
- सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से 2 हिरण मार दिए थे।
- सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे। सलमान के साथ ही सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली पर सलमान को उकसाने के आरोप लगे हैं।
- इस मामले में 2 अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है।
- सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
- काला हिरण लुप्तप्राय प्रजाति का है जिसके शिकार पर रोक है।
- वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर 7 साल के अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह सजा 6 वर्ष थी।