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3 तलाक कानून के तहत महाराष्ट्र में पहला मामला दर्ज

Triple Talaq Law
मुंबई। मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा में नए तलाक के कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र में पहला मामला एक  महिला ने अपने पति के खिलाफ शुक्रवार को दर्ज कराया।
 
पुलिस सूत्रों के अनुसार 31 वर्षीय जन्नत बेगम पटेल ने 35 वर्षीय पति इम्तियाज गुलाम पटेल और पति के  परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जन्नत बेगम ने अपने पति के खिलाफ नई मुस्लिम महिला (विवाह  के अधिकारों का संरक्षण) कानून 2019 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।
 
इम्तियाज गुलाम पटेल ने पिछले वर्ष 30 नवंबर को पत्नी जन्नत बेगम को फोन और व्हॉट्सऐप संदेश के  माध्यम से तलाक दे दिया था। तलाक के बाद पति दूसरी पत्नी के साथ मुंबई में रह रहा है जबकि पीड़िता अपने  पिता के घर पर मुंब्रा में पिछले 8 माह से रह रही है।
 
पुलिस के समक्ष मामला विचाराधीन है और पुलिस अब तय करेगी कि उचित कार्रवाई कैसे की जाए। गौरतलब है  कि राष्ट्रपति आरएन कोविंद ने गुरुवार को तीन तलाक के संबंध में कहा कि जबानी तीन तलाक आपराधिक माना  जाएगा और इस मामले में 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
 
तीन तलाक विधेयक या मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019, जो उनके पतियों  द्वारा एक बार में 3 बार 'तलाक' का उच्चारण करके तलाक देने पर रोक लगाता है, हाल ही में संसद के दोनों  सदनों द्वारा पारित किया गया था।
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