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निजी क्षेत्र में ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपए

Gratuity limit
नई दिल्ली। सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने संबंधी विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
  
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
 
इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के तहत काम करने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगी। 
पिछले वर्ष तक केन्द्र सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए थी। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा एक जनवरी 2016 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई थी। ग्रेच्युटी भुगतान के मामले में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष लाने के लिए सरकार ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया था, जिसे मंत्रिमंडल आज मंजूर कर लिया।
 
यह संशोधन विधेयक अब संसद में पेश किया जाएगा। सेवानिवृति के बाद कर्मचारी को पेंशन के साथ-साथ ग्रेच्युटी का भी भुगतान किया जाता है, जिसकी राशि कर्मचारी की सेवा अवधि पर निर्भर करती है। (वार्ता)