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1.43 लाख का iPhone 14 Pro ऑर्डर किया, बॉक्स में निकला नकली चीनी फोन, अब कंपनी देगी करीब ₹1.7 लाख

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बुलंदशहर के एक व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट से ₹1,43,335 का Apple iPhone 14 Pro ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद बॉक्स खोलने पर उसके होश उड़ गए। बॉक्स में असली iPhone 14 Pro की जगह एक हरे रंग का चीनी फोन मिला, जिस पर नकली Apple लोगो लगा था। फोन में सिर्फ दो रियर कैमरे थे, जबकि असली iPhone 14 Pro में तीन कैमरे दिए जाते हैं।
 
इस मामले में अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बुलंदशहर ने Flipkart को ग्राहक की पूरी रकम ब्याज समेत वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ग्राहक को मुआवजा भी देना होगा। इस तरह ग्राहक को मिलने वाली कुल राशि करीब 1.7 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

29 मई 2023 को खरीदा था iPhone 14 Pro

 
बुलंदशहर के अनूपशहर निवासी ओमप्रकाश सिंह ने 29 मई 2023 को Flipkart से Deep Purple रंग का iPhone 14 Pro खरीदा था। उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट का लाभ लिया और क्रेडिट कार्ड के जरिए पूरी रकम का भुगतान किया था।
 
फोन की डिलीवरी नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित पते पर हुई। डिलीवरी के दौरान बॉक्स खोलने की प्रक्रिया का वीडियो डिलीवरी एजेंट के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया और WhatsApp के जरिए सिंह के साथ शेयर किया गया।
 

तीन कैमरों वाले iPhone की जगह मिला दो कैमरों वाला फोन

 
बॉक्स खुलते ही सामने आया कि इसमें वह iPhone नहीं था, जिसे सिंह ने ऑर्डर किया था। इसके बजाय बॉक्स में हरे रंग का एक चीनी फोन था, जिस पर नकली Apple लोगो लगा हुआ था। फोन के पीछे सिर्फ दो कैमरे थे। यही बात उसे असली iPhone 14 Pro से अलग करने वाली बड़ी वजह बनी, क्योंकि iPhone 14 Pro में तीन रियर कैमरे होते हैं। सिंह ने तुरंत अपने मोबाइल से फोन वापस करने के लिए रिटर्न रिक्वेस्ट दर्ज की, लेकिन विक्रेता की ओर से इसे कैंसिल कर दिया गया।
 

पांच बार रिटर्न रिक्वेस्ट, हर बार बताया 'डैमेज्ड'

 
सिंह ने हार नहीं मानी और अलग-अलग मौकों पर पांच बार रिटर्न रिक्वेस्ट दर्ज की। आरोप है कि हर बार Flipkart के प्रतिनिधियों ने बिना फोन की भौतिक जांच किए ही प्रोडक्ट को 'डैमेज्ड' बताकर मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। सिंह ने Flipkart के टोल-फ्री नंबर पर भी कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला।
 

कानूनी नोटिस भी नहीं पहुंचा, फिर उपभोक्ता आयोग पहुंचे

जब बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सिंह के वकील ने 5 जुलाई 2023 को कानूनी नोटिस भेजा। हालांकि, यह नोटिस भी वापस आ गया। डाक विभाग की टिप्पणी में बताया गया कि दुकान का नंबर दर्ज नहीं था। इसके बाद सिंह के पास उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब आयोग ने मामले में Flipkart को रिफंड, ब्याज और मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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