अहमदाबाद में नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए मानने होंगे ये 44 नियम, जानें समय और गाइडलाइंस
अहमदाबाद में नवरात्रि के त्योहार को लेकर गरबा प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा सख्ती से पुलिस के 44 नियमों की सूची जारी की गई है। इन नियमों का पार्टी प्लॉट, क्लब, सोसाइटी और गली (शेरी) गरबा के सभी आयोजकों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
रात 12 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
शहर में 11 से 20 अक्टूबर के दौरान आयोजित होने वाले नवरात्रि महोत्सव में माइक सिस्टम और लाउडस्पीकर का उपयोग केवल रात 12 बजे तक ही किया जा सकेगा। रात 12 बजे के बाद माइक बंद करना होगा और ध्वनि प्रदूषण (नॉइज़ पॉल्यूशन) के नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा।
इस संबंध में पुलिस कमिश्नर द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास के 'साइलेंस ज़ोन' में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अनुमति के लिए विशेष व्यवस्था और विभाजन
जारी किए गए 44 नियमों में से 12 नियम अनुमति (परमिशन) के लिए और 32 नियम व्यवस्था के लिए तय किए गए हैं। गैर-व्यावसायिक सोसाइटी और गली गरबा के लिए मंजूरी स्थानीय पुलिस स्टेशन के पीआई (PI) देंगे, जबकि टिकट या पास आधारित पार्टी प्लॉट और क्लब के आयोजनों के लिए एसीपी (ट्रैफिक) द्वारा अनुमति दी जाएगी।
सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 'मेंटर' की नियुक्ति
गली और सोसाइटी गरबा के आयोजकों को अनिवार्य रूप से दो 'मेंटर' नियुक्त करने होंगे। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन से भी एक अधिकारी या कर्मचारी को मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो आयोजकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखेंगे।
महिला सुरक्षा और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध
पुलिस और जनता के ये मेंटर गरबा स्थल पर लोगों की सुरक्षा, विशेषकर महिला सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करके प्रवेश न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आयोजकों को उत्साह के साथ-साथ इन सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही सुनिश्चित करना होगा।

