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Last Updated : मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024 (09:08 IST)

दिल्ली में आज से GRAP 2 की पाबंदियां लागू, क्या होगा आप पर असर?

delhi pollution
Delhi Pollution news : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के दूसरे चरण को मंगलवार सुबह लागू कर दिया। इसमें कोयले और लकड़ी जलाने के साथ-साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
 
क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना के संचालन के लिए केंद्र की उप-समिति मंगलवार को सुबह आठ बजे से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संशोधित ग्रेप के चरण द्वितीय के अनुसार 11-सूत्री कार्य योजना लागू कर दी। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए ग्रेप के दूसरे चरण के तहत शहर में पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया जाएगा।
 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI गिरकर 328 पर पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है।
 
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और आईआईटी मद्रास के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रतिकूल मौसमी और जलवायु परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली का दैनिक औसत एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी (301 से 400 के बीच) में रहने की आशंका है।
 
जीआरएपी के अंतर्गत उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से कहा गया कि वे ग्रेप के चरण द्वितीय का सफल और सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इस अवधि के दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी, जैसे चिकित्सा सेवाएं, रेलवे सेवाएं, मेट्रो और एमआरटीएस सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल।
 
इसके तहत लागू होने वाले प्रतिबंधों में कोयले और लकड़ी जलाने पर रोक रहेगी जो होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर पर भी लागू होगी। साथ ही डीजल जनरेटर सेट (आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) का उपयोग भी प्रतिबंधित है।
Edited by : Nrapendra Gupta
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