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Last Modified: बुलंदशहर , सोमवार, 23 सितम्बर 2024 (22:58 IST)

UP : अपनी मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को उम्रकैद

UP : अपनी मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को उम्रकैद - Son convicted of raping his mother gets life imprisonment
उत्तरप्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने सोमवार को 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी मां से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को देहात थाना क्षेत्र के अडौली गांव में आबिद नाम का युवक अपनी मां को चारा लेने के लिए खेत में ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया।

घटना को अंजाम देने के बाद आबिद मौके से फरार हो गया, बाद में उसे उसके भाइयों यूसुफ और जावेद ने गांव में उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2023 को आबिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
 
शर्मा ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आबिद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 
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