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उत्तर प्रदेश के मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Non-bailable warrant
देवरिया (उप्र)। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक अदालत ने प्रदेश के कृषिमंत्री सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
 
 
अदालत ने जिला पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर शाही पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। यह मामला 1994 का है। शाही इस मामले में 2007 से पेश नहीं हुए हैं।
 
शाही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से जबरन रोकने से संबंधित है।
 
मामले की सुनवाई 2004 में शुरू हुई थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने कहा कि मंत्री का पेश नहीं होना गंभीर अपराध है। इस मामले में मंत्री टिप्पणी के लिए तत्काल नहीं उपलब्ध हो सके। (भाषा)
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