वक्फ संशोधन कानून विवाद : कानून लागू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कब क्या हुआ?
*3 अप्रैल: लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया।
*4 अप्रैल: राज्यसभा ने भी उक्त विधेयक पारित किया।
*5 अप्रैल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी।
*5 अप्रैल: आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। कई अन्य लोगों ने भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, AIMPLB ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया।
*17 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि इस बीच उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या दस्तावेज द्वारा वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा, पीठ ने केंद्र को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
*25 अप्रैल: केंद्र ने याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया और कहा कि कानून पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती।
*29 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।
*5 मई: तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले पर उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति बी. आर. गवई 15 मई को सुनवाई करेंगे।
*15 मई: प्रधान न्यायाधीश गवई ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की।
*20-22 मई: शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा।
*15 सितंबर: प्रधान न्यायाधीश गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया। 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके पक्ष में संवैधानिकता की पूर्व धारणा है।
edited by : Nrapendra Gupta