विक्रम कोठारी अदालत में पेश, सीबीआई ने रिमांड मांगा
नई दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को रॉटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी एवं उनके बेटे राहुल को 3,695 करोड़ रुपए का ऋण नहीं चुकाने से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को अदालत में पेश किया और उन्हें लखनऊ ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग की।
दोनों अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने पेश किए गए। उन्हें ऋण अदायगी के कथित उल्लंघन को लेकर गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष के वकील प्रमोद कुमार दुबे ने अदालत के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न खड़ा किया और कहा कि आरोपी मजिस्ट्रेट अदालत में नहीं बल्कि सत्र अदालत में पेश किए जाएं।
अदालत ने शुक्रवार को दिन में बाद के समय के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार 7 बैंकों के एक समूह ने रॉटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 2008 के बाद से 2,919 करोड़ रुपए का ऋण दिया। यह राशि भुगतान संबंधी बार-बार उल्लंघन के कारण ब्याज समेत 3,695 करोड़ रुपए हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी की तरह कोठारी के भी विदेश भाग जाने की आशंका से सीबीआई से संपर्क किया था। सीबीआई ने विक्रम, उनकी पत्नी साधना, पुत्र राहुल और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। (भाषा)