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अब दुकानदारों को भी मिलेगी पेंशन, जानिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन...
देश के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती रहती है। इसी बीच अब सरकार अब दुकानदारों के लिए भी एक योजना लाई है। जिसमें उन्हें 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है। जिसके लिए दुकानदार को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
खबरों के अनुसार, सरकार खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लेकर आई है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या उससे कम होना चाहिए।
जो आवेदक इस स्कीम से जुड़ना चाहता है वह एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफओ का मेंबर नहीं होना चाहिए, साथ ही आवेदक इनकम टैक्स पेयी नहीं होना चाहिए। हालांकि यह एक स्वैच्छिक योजना है।
इस योजना के अनुसार, 60 साल की उम्र के बाद कारोबारी को न्यूनतम 3 हजार रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। इसके लिए व्यापारी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं।
