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Last Updated : शुक्रवार, 14 सितम्बर 2018 (19:56 IST)

आरके पचौरी के खिलाफ यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने का आदेश

आरके पचौरी के खिलाफ यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने का आदेश - RK Pachauri, former chief Terry, sexual abuse case
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सहयोगी द्वारा टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ दर्ज कराए गए कथित यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है।
 
 
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चारु गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (शीलभंग करने), धारा 354 ए (गलत तरीके से छूना और अश्लील टिप्पणी करने) और धारा 509 (अश्लील संकेत करने) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।

हालांकि अदालत ने अन्य धाराओं से आरोप मुक्त कर दिया और कहा कि 20 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे। पचौरी के खिलाफ 13 फरवरी 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 21 मार्च को मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई थी।