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विदेश में रहते हैं तो अब सामान लाना होगा महंगा

ड्यूटी
नई दिल्ली। अगर आप या आपका कोई अपना विदेश में रहता है तो अब वहां से कोई सामान लाना महंगा पड़ेगा। एक साल तक विदेश रहने के बाद घर लौटने वाले भारतीयों को कलर टीवी, होम थिएटर सिस्टम तथा सर्राफा और अन्य आभूषण देश में लाने पर 15 प्रतिशत तक शुल्क चुकाना होगा।
 
अभी तक निजी और घरेलू सामान जिनका इस्तेमाल किया जा चुका है, उन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता था। इसमें वीडियो कैसेट रिकॉर्डर-प्लेयर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल या एलपीजी कुकिंग रेंज, कम्प्यूटर या लैपटॉप और 300 लीटर तक का घरेलू रेफ्रिजरेटर, पुरुषों के लिए 50,000 रुपए तथा महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए तक के आभूषण शामिल हैं।
 
अन्य उत्पादों के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) हर साल नियम और दरें अधिसूचित करता है।
 
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सीबीईसी ने 13 ऐसे उत्पादों की सूची जारी की है, जो भारतीय पासपोर्टधारकों के भारत आने की तारीख से पिछले 2 साल तक कम से कम 365 दिन तक विदेश रहने के बाद भारतीय बिना शुल्क चुकाए ला सकते हैं।
 
इनमें वीडियो कैसेट रिकॉर्डर-प्लेयर, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वर्ल्ड प्रोसेसिंग मशीन, फैक्स मशीन, पोर्टेबल फोटोकॉपी मशीन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल या एलपीजी कुकिंग रेंज, डेस्कटॉप या लैपटॉप और 300 लीटर क्षमता का रेफ्रिजरेटर शामिल हैं।
 
सीबीईसी ने कहा कि कलर टीवी, वीडियो होम थिएटर सिस्टम, डिश वॉटर 300 लीटर क्षमता से अधिक का रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा, 35 एमएम या उससे अधिक की सिनेमाटोग्राफिक फिल्म तथा सोने और चांदी तथा अन्य आभूषणों पर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार सीमा शुल्क लगेगा।
 
सीबीईसी ने कहा कि भारतीय पासपोर्टधारकों के लिए शुल्क वाले उत्पादों का कुल मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।