अगस्तावेस्टलैंड घोटाला : CBI ने मांगी मिशेल से पूछताछ की अनुमति
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद अगस्तावेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल से 20 सितंबर तक इस अर्जी पर जवाब मांगा है, जब अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी।
सीबीआई ने अपनी याचिका में जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने भी मांगे। एजेंसी ने अदालत को बताया कि मिशेल से कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की आवश्यकता है। अदालत ने मिशेल को 20 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि अदालत ने हाल ही में मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस साल 5 जनवरी को ईडी द्वारा दर्ज मामले में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मिशेल, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा की जा रही मामले की जांच में सामने आए 3 कथित बिचौलियों में से एक है। अन्य 2 बिचौलिए गुइदो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं।