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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क सुरक्षा कवच की तरह है।
उल्लेखनीय है कि देश में तीन दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब कोराना वायरस संक्रमण के एक दिन में एक लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1,15,736 मामले सामने आए तथा 630 और मरीजों की मौत हो गई। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गई। इस महामारी से अब तक 1,66,177 लोग मारे जा चुके हैं।
