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Last Updated : शुक्रवार, 24 दिसंबर 2021 (23:06 IST)

Maharashtra Night Curfew : ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज से लगा नाइट कर्फ्यू, सरकार ने जारी की ये सख्त गाइडलाइंस

Maharashtra Night Curfew : ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज से लगा नाइट कर्फ्यू, सरकार ने जारी की ये सख्त   गाइडलाइंस - maharashtra government imposed night curfew from today due to coronavirus
मुंबई। कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने रात्रि 9 बजे से सुबह 6  बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
क्रिसमस से पहले जारी नए दिशा-निर्देश आधी रात से प्रभाव में आएंगे। शुक्रवार देर शाम एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों की अनदेखी करने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,410 नये मामले सामने आये जिनमें 20 मामले ओमीक्रोन स्वरूप के संक्रमण के हैं। कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या बृहस्पतिवार की तुलना में 200 से अधिक हो गई।
नई गाइडलाइन 
महाराष्ट्र में बंद परिसरों में विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।
खुले स्थानों पर समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 250 से अधिक या कुल क्षमता की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 
सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समारोहों में ऐसे बंद परिसरों में भाग लेने वालों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें फिक्स हैं। जहां बैठने की सीटें फिक्स नहीं हैं, वहां भाग लेने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 
खेल आयोजनों में लोगों की संख्या समारोह स्थल की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां, जिम्नेजियम, सिनेमाघरों और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करते रहने की अनुमति है।