हरियाणा के 5 जिलों में बढ़ी कोरोना पाबंदियां, जानिए नई गाइडलाइंस...
कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी राज्य के 5 जिलों में पाबंदियां कड़ी कर दी हैं। इन शहरों में अब शाम 5 बजे तक ही बाजार और मॉल खुलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। ये पाबंदियां 2 जनवरी से 12 जनवरी तक लागू रहेंगी।
खबरों के अनुसार, हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी हैं।सरकार ने बार और रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है।
इन 5 जिलों के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज 10 दिनों तक यानी 12 जनवरी बंद रहेंगे। साथ ही सभी खेल परिसर और स्वीमिंग पूल को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। सरकार ने पाबंदियों के 10 दिनों में ऑफिस को 50 फीसदी क्षमता रखने के निर्देश दिए हैं।
ये पाबंदियां 2 जनवरी से 12 जनवरी तक लागू रहेंगी। हरियाणा सरकार ने नए साल से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी सख्ती बरतनी शुरू की है। इसके तहत पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, शराब की दुकानों में बिना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लिए कोई सेवा नहीं मिलेगी।