सोमवार से FASTag होगा अनिवार्य, जिनके पास नहीं है उन्हें देना होगा दोगुना टोल टैक्स
नागपुर। अगर आपने अभी तक FASTag नहीं लिया है तो तुरंत ले लें, वरना आपको तगड़ा जुर्माना देना होगा। जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर इसे नहीं लगाया है या जिनके वाहनों पर ये टैग लगा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के रूप में ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टैक्स की दोगुनी रकम देनी पड़ सकती है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि फास्टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिए।
फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इसे 2016 में पेश किया गया था। टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाए।
गडकरी ने नागपुर हवाईअड्डे पर फास्टैग को लेकर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समय-सीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब हर किसी को तुरंत फास्टैग खरीदना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों पर फास्टैग का पंजीकरण 90 प्रतिशत हो गया है और केवल 10 प्रतिशत लोग ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर भी फास्टैग उपलब्ध है और लोगों को इसका इस्तेमाल सहज यातायात के लिए करना चाहिए। केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए अनिवार्य फास्टैग की समय-सीमा 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी है। (इनपुट भाषा)