EPFO Deadline Extended : ईपीएफओ ने हायर पेंशन पर फिर दी राहत, डेडलाइन 11 जुलाई तक बढ़ाई
नई दिल्ली। EPFO extends deadline : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO) ने ऊंची पेंशन (higher EPS pension) का विकल्प चुनने के लिए आवेदन जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है। यह दूसरा मौका है जब अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले इसे 3 मई, 2023 से बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया था।
ईपीएफओ ने सोमवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि पात्र पेंशनभोगियों/ अंशधारकों को इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकरा देने के इरादे से 15 दिन के लिये अंतिम अवसर दिया गया है।
बयान के अनुसार कि इसके अनुसार कर्मचारियों को विकल्प/ संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने को लेकर समय-सीमा बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दी गई है।
इसके पहले, ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी 3 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था। विभिन्न पक्षों की मांग के बाद इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 26 जून कर दी गई थी।
बयान के अनुसार किसी भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य जिसे केवाईसी अद्यतन करने में समस्या होने से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत समाधान के लिए 'ईपीएफआई जीएमएस' पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है।
बयान के अनुसार, ‘उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ का चयन कर शिकायत की जा सकती है। इससे आगे की कार्रवाई के लिये रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा।’ Edited By : Sudhir Sharma