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बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास

Rape
फरीदाबाद। बेटी से दुष्कर्म के दोषी एक पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला तब सामने आया जब 18 वर्षीय युवती गर्भवती हो गई। घटना जुलाई 2016 में बल्लभगढ़ की कलंदर कॉलोनी में हुई थी।


अदालत में पेश मामले के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया था कि 12 फरवरी 2016 को दोपहर में जब झोपड़ी में कोई नहीं था तब उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बाबत उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

एक अन्य घटना में बल्लभगढ़ से सटे गांव में बीती रात एक घर में डकैती और वहां रहने वाली एक महिला से गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। बदमाश हथियार के बल पर मकान में घुस आए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया।

महिला का आरोप है की इसके बाद बदमाशों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके गहने तथा घर में रखे लाखों रुपए लूट ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस निरीक्षक इंदुबाला ने डकैती और बलात्कार की शिकायत मिलने की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। (भाषा)
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