दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड-ईवन, लगेगा 4000 का जुर्माना
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार एक बार फिर 4 नवंबर से वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना शुरू करने जा रही है। यह नियम दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा।
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके दायरे में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन भी आएंगे। हालांकि दुपहिया वाहनों को ऑड-ईवन से छूट रहेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि वाहन में मरीज को लेकर जा रहे हैं तो नियम से छूट मिलेगी। वहीं महिलाओं और विद्यार्थियों को छूट रहेगी। सीएनजी गाड़ियां भी इस नियम के दायरे में आएंगी।
अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सभी केन्द्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस नियम में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर तक शहर के गड्ढे ठीक कर दिए जाएंगे साथ ही 31 अक्टूबर तक खराब सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा।