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  4. Supreme Court to hear 40 'death cases' from September 7
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Last Modified: गुरुवार, 2 सितम्बर 2021 (22:24 IST)

40 'मौत के मामलों' की 7 सितंबर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, इनमें लश्कर का आतंकी आरिफ भी शामिल

Supreme Court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि 7 सितंबर से उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ से संबंधित मामले समेत 40 'मौत के मामलों' को सूचीबद्ध किया जाएगा।

इस सूची में दोषियों की चार पुनर्विचार याचिकाएं भी शामिल हैं जिनकी अपील न्यायालय ने मौत की सजा को बरकरार रखते हुए खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों में से एक साल 2000 के लालकिला हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की सजा से संबंधित है। इस हमले में सेना के दो जवानों सहित तीन लोग मारे गए थे।

न्यायालय ने इससे पहले प्रत्यक्ष तरीके से मामलों की अंतिम सुनवाई करने के लिए एक सितंबर को नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करते हुए कहा था कि वह मंगलवार से बृहस्पतिवार तक कोविड-19 नियमों के सख्त अनुपालन के साथ सुनवाई की संकर (हाइब्रिड- डिजिटल और प्रत्यक्ष सुनवाई) व्यवस्था के विकल्प को अपनाएगी।

शीर्ष अदालत पिछले साल मार्च से महामारी के कारण वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है। कई बार निकाय और वकील हालांकि भौतिक सुनवाई तत्काल शुरू करने की मांग कर चुके हैं। महासचिव द्वारा 28 अगस्त को जारी एसओपी में यह स्पष्ट किया गया है कि सोमवार और शुक्रवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्यमों से विभिन्न मामलों की सुनवाई करती रहेंगी।(भाषा)
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