संसद की सुरक्षा में चूक मामला : 6 आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा केस
Parliament security lapse case : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाए जाने की घटना में कथित संलिप्तता के लिए 6 लोगों पर सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
संसद पर 2001 के आतंकवादी हमले की बरसी के दिन पिछले साल 13 दिसंबर को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई थी जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए थे और केन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया था।
इस मामले में छह लोगों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम, ललित झा और महेश कुमावत आरोपी हैं। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल से यूएपीए की धाराओं 16 और 18 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
राजनिवास के एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत आवश्यक मंजूरी के लिए अनुरोध किया था और इस वर्ष 30 मई को समीक्षा समिति ने भी जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए संपूर्ण साक्ष्यों की पड़ताल की थी और मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई थी। उन्होंने कहा, इसके अनुसार समीक्षा समिति ने टिप्पणी की कि प्रथमदृष्टया आरोपियों के विरुद्ध यूएपीए के तहत मामला बनता है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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