7 भाजपा विधायकों को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन
High Court cancels suspension of 7 BJP MLAs from Delhi Assembly : दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा में बजट सत्र के प्रारंभ में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण में व्यवधान डालने को लेकर सदन से निलंबित कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों के निलंबन को बुधवार को रद्द कर दिया।
7 भाजपा विधायकों- मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही पूरी होने तक विधानसभा से अपने निलंबन को चुनौती देते हुए पिछले महीने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
विधायकों ने दलील दी थी कि निलंबन मान्य नियमों का उल्लंघन है : न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश सुनाते हुए कहा कि रिट याचिकाएं मंजूर की जाती हैं। विधायकों ने दलील दी थी कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के पूरी होने तक उनका निलंबन मान्य नियमों का उल्लंघन है।
दूसरी तरफ विधानसभा प्रशासन ने अदालत को आश्वासन दिया था कि विधायकों का निलंबन सदन में असंतोष की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उनके (इन विपक्षी विधायकों के) 'एक के बाद एक कर अशोभनीय बर्ताव' के आलोक में 'आत्मानुशासन' (सिखाने) का तरीका है।
भाजपा विधायकों ने अभिभाषण में कई बार व्यवधान डाला था : सक्सेना ने 15 फरवरी को जब विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की उपलब्धियों का बखान किया था तब इन भाजपा विधायकों ने उनके अभिभाषण में कई बार व्यवधान डाला था। आप विधायक दिलीप पांडे ने बाद में उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था।
विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने यह मुद्दा विशेषाधिकार समिति के पास भी भेज दिया था। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर सभी भाजपा विधायकों पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई थी।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour