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Last Updated : गुरुवार, 31 जुलाई 2025 (12:31 IST)

मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी

मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य घायल हुए थे।

malegaon blast case
Malegaon Blast case : महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 17 साल पहले ब्लास्ट मामले में बुधवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया।
 
जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि बाइक में ब्लास्ट में हुआ था। मामले की जांच में कई त्रुटियां थीं। मौके से फिंगर प्रिंट नहीं मिले। यहां तक की पंचनामा भी सही नहीं था। यह भी साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक में धमाका हुआ वह साध्वी प्रज्ञा की थी।
 
फैसले में कहा गया कि जांच एजेंसियां यह साबित करने में विफल रही कि कर्नल पुरोहित ने बम बनाया गया था। 
 
मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य घायल हुए थे। इस मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त) सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 'हिंदू आतंकवाद' और 'भगवा आतंकवाद' जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया।
 
अदालत ने 19 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। शुरुआत में सातों आरोपियों को फैसले के लिए 8 मई को पेश होने का निर्देश दिया गया था लेकिन बाद में फैसला 31 जुलाई के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया।
edited by : Nrapendra Gupta