Indigo पर लगा 40 लाख रुपए का जुर्माना, Airline देगी DGCA के आदेश को चुनौती
DGCA fines IndiGo : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) पर कुल 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने ये जुर्माने नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) और विमान नियम, 1937 के नियम 133ए के तहत निर्देशों का पालन न करने पर लगाए गए हैं। DGCA ने 11 अगस्त, 2025 को Indigo के प्रशिक्षण निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उल्लंघनों के लिए स्पष्टीकरण मांगा था। 22 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत Indigo का जवाब असंतोषजनक पाया गया, जिसके कारण नियामक ने जुर्माना लगाया है। हालांकि Indigo प्रबंधन इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहा है। वह जल्द ही अपना अगला कदम उठाएगा।
खबरों के अनुसार, DGCA) ने इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) पर कुल 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने ये जुर्माने नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) और विमान नियम, 1937 के नियम 133ए के तहत निर्देशों का पालन न करने पर लगाए गए हैं।
Indigo के प्रशिक्षण निदेशक और उड़ान संचालन निदेशक (DFO) पर 20-20 लाख रुपए के दो अलग-अलग जुर्माने लगाए गए। Indigo एयरलाइन ने कालीकट, लेह और काठमांडू सहित महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर संचालन के लिए अयोग्य उड़ान सिमुलेटर पर पायलट प्रशिक्षण आयोजित किया था।
DGCA की जांच से पता चला कि कैप्टन और प्रथम अधिकारियों सहित लगभग 1700 पायलटों को सिम्युलेटर प्रशिक्षण पूर्ण उड़ान सिम्युलेटर (FFS) का उपयोग करके दिया गया था, जो श्रेणी सी (महत्वपूर्ण) हवाई अड्डों के लिए अनुमोदित या योग्य नहीं थे।
डीजीसीए ने 11 अगस्त, 2025 को Indigo के प्रशिक्षण निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। 22 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत Indigo का जवाब असंतोषजनक पाया, जिसके कारण नियामक ने जुर्माना लगाया। आदेश में कहा कि आप सभी लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार थे।
Indigo के निदेशक प्रशिक्षण और निदेशक उड़ान संचालन को अलग-अलग डिमांड नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें 30 दिनों के भीतर भारत कोष के सरकारी खाते में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया। हालांकि Indigo प्रबंधन इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहा है। वह जल्द ही अपना अगला कदम उठाएगा।
Edited By : Chetan Gour