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Last Modified: गुवाहाटी , शुक्रवार, 10 नवंबर 2017 (15:22 IST)

जीएसटी पर बड़ी राहत, अब मात्र 50 वस्तुएं 28 फीसदी के दायरे में

जीएसटी पर बड़ी राहत, अब मात्र 50 वस्तुएं 28 फीसदी के दायरे में - GST : 28 % tax will be imposed on only 50 things
गुवाहाटी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए नुकसानदेह और विलासिता की मात्र 50 वस्तुओं को ही अब उच्चतम जीएसटी दर 28 फीसदी के दायरे में रखने का निर्णय लिया है, जबकि अब तक 227 वस्तुएं इस दायरे में थी।
  
बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री सुशील मोदी ने जीएसटी परिषद की यहां चल रही 23वीं बैठक के बीच कहा कि परिषद ने 28 फीसदी जीएसटी के स्लैब में शामिल वस्तुओं की संख्या घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है। अब तक 227 वस्तुएं इसके दायरे में थी। इस निर्णय के मद्देनजर 177 वस्तुएं अब 18 फीसदी कर के दायरे में आ जाएंगी। जिन वस्तुओं में जीएसटी में कमी की गई है उनमें चुइंग गम, चॉकलेट, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पावडर, डिटरजेंट, मार्बल आदि शामिल हैं। 
 
उन्होंने कहा कि फिटमेंट समिति ने 62 वस्तुओं को 28 फीसदी कर के दायरे में रखने की सिफारिश की थी, लेकिन परिषद ने 12 और वस्तुओं को इससे हटा दिया है।
 
देश में 1 जुलाई से लागू जीएसटी के तहत वस्तुओं के लिए पांच तरह के कर स्लैब बनाए गए थे, जिनमें शून्य प्रतिशत, पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत शामिल हैं। 28 फीसदी वाले उत्पादों पर राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति अधिभार भी लगाए गए हैं। (वार्ता)
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