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Last Modified: शुक्रवार, 12 जुलाई 2024 (11:59 IST)

केजरीवाल की जमानत पर गरमाई दिल्ली की सियासत, किसने क्या कहा?

केजरीवाल की जमानत पर गरमाई दिल्ली की सियासत, किसने क्या कहा? - Delhi politics on bail to kejriwal
bail to arvind kejriwal : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई। ALSO READ: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जेल से नहीं होंगे रिहा
 
आम आदमी पार्टी (AAP) ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर दायर मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और इस पर ‘सत्यमेव जयते’ कहा।
 
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने से साबित होता है कि आबकारी नीति मामला उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है। प्रत्येक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की साजिश को उजागर किया है।
 
फैसले के बाद आप नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं अरविंद केजरीवाल को ED ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। तानाशाही मुर्दाबाद।
 
केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि पहले जज न्याय बिंदु ने ED मामले में बेल दी, अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी। भाजपा की केंद्र सरकार को बड़ी सीख दी है न्यायालय ने। केंद्र अब भी मनमानी करेगा तो घमंड और टूटेगा।
 
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है।
 
गौरतलब है कि ईडी ने धनशोधन मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। ये मामले दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े हैं जो बाद में रद्द कर दी गई थी।
Edited by : Nrapendra Gupta
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