केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जेल से नहीं होंगे रिहा
Arvind Kejriwal news : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी वे जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे।
शीर्ष अदालत ने ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है। अदालत ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा दिया। मामले में सुनवाई तक केजरीवाल को जमानत दी गई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि क्या वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं?
पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
फैसले के बाद आप नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं अरविंद केजरीवाल को ED ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। तानाशाही मुर्दाबाद।
आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।