खालिदा जिया को बस पर बम फेंकने के मामले में 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली
ढाका। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया को 2015 में एक बस पर पेट्रोल बम फेंके जाने के मामले में सोमवार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।
कोमिल्ला के छोउड्डाग्राम उपजिले में 2 फरवरी 2015 को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अज्ञात हमलावरों ने एक बस पर पेट्रोल बम फेंक था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और 20 अन्य जख्मी हुए थे।
बीडीन्यूज24.कॉम ने खबर दी है कि न्यायमूर्ति एकेएम असद-उज-जमां और एसएम मुजीब-उर-रहमान ने 72 वर्षीय नेता को सोमवार को जमानत दे दी। कुमिल्ला विशेष अदालत में 3 बार की पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका दायर की गई थी जिनको इस मामले में विशेषाधिकार अधिनियम के तहत गिरफ्तार गया है।
न्यायाधीश केएम शम्स उल आलम ने जिया को इस मामले में गिरफ्तार करने के पुलिस के कदम को सही ठहराया था लेकिन उनकी जमानत याचिका पर कोई निर्णय नहीं किया था और मामले पर सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी। इसके बाद जिया के वकीलों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।
खबर के मुताबिक जिया के वकील एकेएम एहसान-उर-रहमान ने कहा कि इस घटना को लेकर 2 अलग-अलग मामले दर्ज हैं जिसमें एक हत्या और दूसरा विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। 28 मई को मामला खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जो अभी लंबित है। बीएनपी प्रमुख जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा काट रही हैं। उन्हें 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। (भाषा)