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Last Updated : बुधवार, 7 अगस्त 2019 (16:28 IST)

टेरर फंडिंग मामले में आतंकी हाफिज सईद दोषी करार, अब गुजरात में चलेगा मुकदमा

टेरर फंडिंग मामले में आतंकी हाफिज सईद दोषी करार, अब गुजरात में चलेगा मुकदमा - hafiz saeed held guilty by gujranwala court case shifted to gujrat of pakistan
इस्लामाबाद। आतंकी सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। पाकिस्तान की मीडिया खबरों के अनुसार हाफिज सईद से जुड़ा मामला अब पाकिस्तान के गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। हाफिज सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने हाफिज़ सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 नेताओं के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे।
 
खबरों के अनुसार पंजाब प्रांत की गुजरांवाला अदालत ने हाफिज सईद को दोषी करार दिया है। इसके बाद उसके मामले को पाकिस्तान के गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
 
इससे पहले भी पाकिस्तान में दिसंबर 2001, मई 2002, अक्‍टूबर 2002, अगस्‍त 2006 में दो बार, दिसंबर 2008, सितंबर 2009, जनवरी 2017 में हाफिज को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ही हाफिज सईद को 7 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बुधवार को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो गुजरांवाला कोर्ट ने केस को शिफ्ट किया और उसे दोषी करार दिया।
 
हाफिज सईद 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। उसके संगठन जमात-उद-दावा, लश्कर-ए- तैयबा ने भारत की जमीन पर आतंक को फैलाने की साजिश रचते हैं। भारत सरकार पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ कई सबूत पेश किए हैं, लेकिन पाकिस्तान मुंबई हमले के मामले में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।