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Last Updated : शुक्रवार, 3 दिसंबर 2021 (12:06 IST)

आज विश्व दिव्यांग दिवस 2021 : जानिए क्यों मनाया जाता है, जानें जरूरी बातें

आज विश्व दिव्यांग दिवस 2021 : जानिए क्यों मनाया जाता है, जानें जरूरी बातें - World disabilities  day 2021
हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना। विकृति लोगों के साथ ही अन्य परिजनों को उनके अधिकार के लिए जागरूकता फैलाना। 1992 के बाद से दुनियाभर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का एक और उद्देश्य है उनके प्रति करूणा, आत्‍म - सम्‍मान, और जीवन को बेहतर बनाने का समर्थन और सहयोग दोनों करें। इस खास दिवस पर जानते हैं दिव्यांग दिवस के बारे में 10 जरूरी बातें - 

- बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 से 1992 से एक संयुक्‍त राष्‍ट्र के दशक की घोषणा की थी। जिससे वे विश्‍व कार्यक्रम में अनुशंसित गतिविधियों को लागू करने के लिए एक लक्ष्य प्रदान कर सकें। इसके बाद से हर साल 1992 से 3 दिसंबर को विश्‍व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

- संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1981 में दिव्यांग जनों के लिए 'दिव्यांग व्यक्तियों का अंतरराष्‍ट्रीय वर्ष'' घोषित किया था। इसके बाद से अनेक क्षेत्रों में उनके लिए काम किया गया और अभी जारी है। राष्‍ट्रीय, अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर बराबर मौके देने की योजना पर काम किया गया। 

- हर साल एक थीम तैयार की जाती है। जिस पर वर्षभर काम किया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस पर साल 2021 की थीम है 'पूर्ण सहभागिता और समानता।'' इस थीम के तहत समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति सहानुभूति तो होगी साथ ही उन्हें जीवन में हर कार्य में बराबर अवसर, अधिकार के प्रति सामान्य नागरिकों को जागरूक कर सकें। साथ ही सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

- संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में करीब 1 अरब विकलांग है जिसमें से 80 फीसदी विकासशील देशों में रहते हैं।

- नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा स्वीकृत बिजनेस लोन का भुगतान लिस्‍टेड बैंक और एनबीएफसी से होता है।

- विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1955 यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है। लेकिन वर्तमान में इसे अधिनियम 2010 के रूप में पंहचाना जाता है। इस अधिनियम के तहत रोजगार, सेवाओं, शिक्षा और अन्‍य सामाजिक गतिविधियों के भेदभाव को समाप्‍त करने के संदर्भ में बात की जाती है।