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Last Modified: शनिवार, 8 मई 2021 (17:03 IST)

Corona मरीजों के इलाज के लिए नई Guidelines जारी, अस्पताल में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव

Corona मरीजों के इलाज के लिए नई Guidelines जारी, अस्पताल में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव - new Guidelines for corona treatment by health ministry
नई दिल्ली। कोरोना (Corona) मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बने नियमों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलाव किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार रोगियों को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए COVID-19 पॉजिटिव टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। 

पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी। कोविड-19 के संदिग्ध मामले वाले मरीज को केस की गंभीरता के मुताबिक संदिग्ध वॉर्ड सीसीसी, डीसीएचसी और डीएचसी में भर्ती किया जाएगा।
किसी भी मरीज को किसी भी वजह से सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं जैसी दवाएं शामिल हैं, भले ही रोगी किसी अलग शहर का रहने वाला हो।

नई नीति के मुताबिक किसी भी मरीज को उस शहर में, जहां अस्पताल स्थित है वैध पहचान पत्र न उपलब्ध करा पाने में सक्षम न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। अस्पताल में प्रवेश जरूरत के आधार पर दिया जाएगा।
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