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Covid 19 : महाराष्ट्र में सोमवार से गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की इजाजत

Maharashtra
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने गैर कोविड-19 (Covid 19) निषिद्ध क्षेत्रों में सोमवार से शराब समेत गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।
 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी ने रविवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी।

इसी तरह के निर्णय की घोषणा पहले ही कोविड-19 के ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के लिए की जा चुकी है। इन दोनों क्षेत्रों में ऐसी दुकानें सोमवार से खुलेंगी। हालांकि राज्य सरकार ने रविवार को रेड जोन में दुकानों पर पाबंदियों में ढील दी है।
 
गगरानी ने कहा कि 'रेड जोन में आने वाले जिलों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीते एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन क्षेत्रों को गैर-निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

ऐसे गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में कुछ छूट देते हुए कपड़े, जूते, शराब, स्टेशनरी जैसी गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।  उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है।
 
गगरनी ने कहा कि' एक लेन में केवल पांच दुकानों को पूरे दिन में खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह पाबंदी चिकित्सा और किराना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों पर लागू नहीं है। अभी तक दुकानें खुली रखने के समय पर कोई पाबंदी नहीं है। ' उन्होंने कहा कि बाजार से हटकर यानी एकल दुकानों पर शराब बेचने की अनुमति दी गई है।  हालांकि सभी दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
 
उन्होंने कहा कि  'सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाए रखने के लिए सोमवार को सीमित संख्या में दुकानें खोली जाएंगी। अधिकारी ने कहा कि दुकानों का समय नगर पालिका आयुक्त और जिला कलेक्टर जैसे स्थानीय अधिकारी तय करेंगे। (भाषा)
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