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नकली कोरोना वैक्सीन पर होगी उम्रकैद,WHO के इनपुट के बाद शिवराज सरकार का बड़ा फैसला
भोपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड वैक्सीन में मिलावट (नकली) की आंशका जाहिर करने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में लोगों की जान से कोई खिलवाड़ न कर सके इसके लिए सरकार ने मिलावटखोरी करने पर दोषी पाए जाने वाल को उम्रकैद की सजा देने का प्रावधान करने जा रही है। अब तक प्रदेश में मिलावटखोरी पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया है। इसके साथ एक्सपायरी डेट की दवा,पेय और खाद्य प्रदार्थ बेचने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।
आज शिवराज कैबिनेट में मिलावटखोरों पर और कसावट लाने के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर इनपुट दिया है। वहीं ग्वालियर में पिछले दिनों नकली प्लाज्मा के केस आने के बाद सरकार ने लोगों की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सके इसलिए सरकार ने मिलावटखोरों को उमक्रैद की सजा देने का बड़ा फैसला किया है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मिलावट खोरों पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निगरानी रखे हुए है और मिलावट पर कसावट अभियान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे है।विश्व स्वास्थ्य संगठन ने #COVID19 की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है। प्रदेश में कोई लोगों की जान से खिलवाड़ न कर सके इसलिए मिलावटखोरी पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया है।@BJP4India @drharshvardhan @BJP4MP pic.twitter.com/4Hy5L5E7rq
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 22, 2020
