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Last Modified: बुधवार, 14 जुलाई 2021 (20:50 IST)

तीसरी लहर की आशंका के बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में 30 जुलाई तक बढ़ाया Lockdown, 5 दिन चलेगी मेट्रो रेल, जानें क्या-क्या रहेगा खुला

तीसरी लहर की आशंका के बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में 30 जुलाई तक बढ़ाया Lockdown, 5 दिन चलेगी मेट्रो रेल, जानें क्या-क्या रहेगा खुला - lockdown in west bengal extended till july 30
कोलकाता। देश में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताए जाने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी लॉकडाउन बुधवार को 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान कुछ छूटों की भी घोषणा की गई है।
 
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे सेवाओं को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति सप्ताहांत के लिए नहीं होगी। लोकल ट्रेन सेवाएं आम लोगों के लिए निलंबित रहेंगी।
 
यह प्रतिबंध 16 मई को लगाए गए थे और आखिरी बार उन्हें 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया था। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी दोनों तरह के कार्यालयों को भी आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। जिम और ब्यूटी पार्लर भी सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। शादी-विवाह जैसे सामाजिक समारोहों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं सब्जी बाजार सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक खुले रह सकेंगे।
 
क्या-क्या रहेगी छूट
मेट्रो सप्ताह में 5 दिन चलेगी। शनिवार और रविवार को बंद रहेगी।  
बसें, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे।
प्राइवेट दफ्तर 10 से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। बैंक दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे।
सब्जी और मछली बाजार सुबह 6-12 बजे तक खुले रहेंगे।
50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर. प्राइवेट और कॉरपोरेट कार्यालय भी खुलेंगे।
पार्क खुलेंगे, लेकिन केवल वैक्सीन ले चुके लोगों को अनुमति।
आपातकालीन सेवाओं के साथ जुड़े राज्य सरकार के कार्यालय की सेवाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी।
बैंक व वित्तीय संस्थान सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे।
सभी स्कूल/कॉलेज/ यूनिवर्सिटी/ पॉलिटेकनिक/ आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।
शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति।
अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग की मौजूद रह सकेंगे।
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