'वायरल गर्ल' नाबालिग, पति के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
साल 2025 के महाकुंभ मेले में अपनी कजरारी आंखों की वजह से रातों-रात वायरल हुई वायरल गर्ल इस समय अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। वायरल गर्ल ने बीते दिनों परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी रचाकर सनसनी मचा दी।
शादी के बाद से दावा किया जा रहा था कि वायरल गर्ल नाबालिग है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। इसके बाद से वायरल गर्ल के पति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
मार्च, 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वायरल गर्ल ने एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया था। इस शादी में केरल सरकार के कई दिग्गज नेता और मंत्री भी शामिल हुए थे। शादी के तुरंत बाद वायरल गर्ल के पिता और हिंदू संगठनों ने उनकी उम्र पर सवाल उठाए। आरोप लगा कि वायरल गर्ल अभी 18 वर्ष की नहीं हुई हैं और यह 'बाल विवाह' का मामला है।
NCST के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के मार्गदर्शन में हुई जांच में चौंकाने वाले दस्तावेज सामने आए हैं। इस हिसाब से मार्च 2026 में शादी के वक्त उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष 2 महीने थी।
जांच में पाया गया कि केरल में विवाह पंजीकरण के दौरान एक अन्य जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया था, जिसमें जन्म तिथि 1 जनवरी, 2008 दिखाई गई थी। आयोग का कहना है कि यह प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध तरीके से बनवाया गया था, जिसे अब वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
नाबालिग से शादी और फर्जी दस्तावेज पेश करने के गंभीर आरोपों के बाद, खरगोन के महेश्वर थाने में FIR दर्ज की गई है। POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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