धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर शिल्पा शेट्टी बोलीं- मेरा नाम और प्रतिष्ठा हो रही खराब
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें एप पर अपलोड करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। वहीं इस दौरान शिल्पा और उनकी मां पर भी ठगी का आरोप लगा था।
अब हाल ही में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। नितिन बराई नाम के शख्स ने शिल्पा और राज के खिलाफ 1.51 करोड़ की धोखाखड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
इस मामले में शिल्पा शेट्टी ने अपना पक्ष रखा है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। श्लिपा ने कहा कि वह और उनके पति राज कुंद्रा उक्त मामले में शामिल नहीं थे। ऐसे में उनके नाम और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हुए देखना काफी दुखद है।
शिल्पा शेट्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा, सुबह उठते ही मुझे इस बारे में पता चला कि मेरे और राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बारे में जानकर मैं काफी हैरान थी। एसएफएल फिटनेस, काशिफ खान द्वारा संचालित किया जाता है। उन्होंने देश भर में एसएफएल फिटनेस जिम खोलने के लिए ब्रांड एसएफएल के नामकरण अधिकार लिए थे।
शिल्पा ने कहा, सभी सौदे काशिफ द्वारा ही किए गए। साथ ही बैंकिंग और दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्ताक्षरकर्ता वही थे। हमें उसके किसी भी लेन-देन की जानकारी नहीं है और न ही हमें उससे कोई पैसा मिला है। सारी फ्रेंचाइज सीधे तौर पर काशिफ से ही डील करती हैं। कंपनी साल 2014 में बंद हो गई और इसे पूरी तरह से काशिफ खान द्वारा नियंत्रित किया गया था।
शिल्पा ने लिखा, मैंने पिछले 28 वर्षों में बहुत मेहनत की है और मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि मेरा नाम और प्रतिष्ठा खराब हो रही है। भारत में एक कानून का पालन करने वाले गौरवान्वित नागरिक के रूप में मेरे अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। कृतज्ञता के साथ, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा।
बता दें कि नितिन बरई नाम के शख्स ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई 2014 में, एसएफएल फिटनेस कंपनी के निदेशक काशिफ खान ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें लाभ कमाने के लिए 1.51 करोड़ रुपए उद्यम में निवेश करने के लिए कहा।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसे आश्वासन दिया गया था कि कंपनी उसे एक फ्रेंचाइजी देगी और पुणे के हड़पसर और कोरेगांव में एक जिम और स्पा खोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी, 506 और 34 (समान मंशा) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।