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'Flipkart' पर आईटी एक्ट के तहत मोबाइल न भेजने पर दर्ज हुआ मुकदमा

Case filed against Flipkart
Kanpur News: Case filed against Flickkart: कानपुर के थाना रेल बाजार के अंतर्गत सीओडी कर्मी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट 'Flipkart' पर भुगतान करने के बाद भी मोबाइल न भेजने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने सीओडी (COD) कर्मी की तहरीर के आधार पर 'Flipkart' पर आईटी एक्ट (IT Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
 
पुलिस को दी हुई तहरीर में सीओडी में कर्मचारी जयपाल तोमर ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर 2022 को 'Flipkart' पर उन्होंने एक फोन बुक किया था जिसकी कीमत 16,019 रुपए थी और इसका भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर दिया था। उसके बाद आज दिन तक 'Flipkart' की तरफ से न तो उन्हें मोबाइल भेजा गया है और न ही उनके भुगतान को वापस किया जा रहा है।
 
जयपाल तोमर ने बताया कि कई बार ऑनलाइन शॉपिंग साइट के कस्टमर केयर पर शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं लेकिन कहीं पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पुलिस ने जयपाल तोमर की तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट के तहत 'Flipkart' के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
 
थाना प्रभारी रेल बाजार प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले की विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 
Edited by: Ravindra Gupta
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अवनीश कुमार
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