रोज-रोज के टोल टैक्स से छुट्टी! सरकार ने निकाला सालभर का सस्ता पास, बस चुकानी होगी इतनी फीस
Toll Tax New Rule: रोजाना सफर करने वालों और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 में बड़ा संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब स्थानीय लोगों को रोज-रोज के टोल टैक्स के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। यह नया नियम आगामी 1 नवंबर, 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ALSO READ: Railway Ticket Insurance : टिकट के साथ बीमा लिया तो नकद भुगतान नहीं चलेगा, जानें नया नियम
कितनी होगी सालाना फीस?
सरकार द्वारा तय किए गए नए नियमों के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-कमर्शियल (निजी) वाहन मालिक रियायती सालाना पास (Local Toll Pass) के लिए आवेदन कर सकेंगे यदि टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित है तो 1500 रुपए सालाना लगेंगे। हालांकि टोल प्लाजा के किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर होने पर 3,000 रुपये सालाना देना होगा।
किसे मिलेगा योजना का फायदा?
इस सुविधा का लाभ केवल निजी इस्तेमाल वाले वाहनों को मिलेगा। कमर्शियल गाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है। यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा के लिए ही मान्य होगा। अगर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा। ALSO READ: Post Office RD Scheme : हर महीने 100 रुपए की बचत बनाएगी आपको मालामाल, जानें ब्याज, मैच्योरिटी और नियम
बहरहाल मोदी सरकार के इस फैसले से रोजाना आसपास आने-जाने वाले प्राइवेट वाहन चालकों के हजारों रुपये सालाना बचेंगे और उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी।

