केरल हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, टीडीबी अन्नधानम के लिए श्रद्धालुओं से कोई पैसा न ले
Kerala High Court directs TDB : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (TDB) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा के दौरान 'एदाथवलम' (पड़ाव बिंदु) पर 'अन्नधानम' का लाभ उठाने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाए।
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पीठ ने टीडीबी और देवस्वओम आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि तीर्थयात्रा के दौरान बोर्ड के प्रबंधन के तहत 'एदाथवलम' और अन्य मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को शौचालय, अन्नधानम आदि जैसी उचित सुविधाएं प्रदान की जाएं। अदालत ने कहा कि संबंधित मंदिरों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले श्रद्धालुओं या सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta