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TRAI का नया फरमान, मनमानी नहीं कर सकेंगे केबल ऑपरेटर, सिर्फ पसंदीदा चैनलों के चुकाना होंगे पैसे
केबल ऑपरेटरों की मनमानी वसूली पर जल्द ही शिकंजा कसने वाला है। ट्राई ने ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले केबल ऑपरेटरों और डीटीएच के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्राई ने कहा कि उपभोक्ता जितने चैनल देखेगा, उतने पैसे देगा।
एक बिजनेस समाचार चैनल से बात करते हुए ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि ग्राहकों पर अब जबरदस्ती पैकेज नहीं थोपा जाएगा। शर्मा ने कहा कि ट्राई के इस कदम से केबल ऑपरेटर और DTH की मनमानी पर लगाम लगेगा और लोग कम पैसे में अपना पसंदीदा चैनल देख पाएंगे।
ट्राई ने अपने आदेश में कहा कि केबल ऑपरेटर और डीटीएच कंपनी को 100 फ्री टू एयर चैनल 130 रुपए महीने में देने होंगे। अगर कंज्यूमर इन 100 चैनलों के अलावा कोई दूसरा चैनल देखना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा। अलग से उन चैनलों के पैसे देने होंगे जो फ्री नहीं हैं। ट्राई का यह नया नियम 29 दिसंबर से देशभर में केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में लागू हो जाएगा। नए नियम के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी दी जाएगी।
