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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 6 सितम्बर 2023 (11:51 IST)

लद्दाख हिल परिषद चुनाव की अधिसूचना रद्द, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

लद्दाख हिल परिषद चुनाव की अधिसूचना रद्द, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - supreme court set aside notification for Ladakh hill council polls
Ladakh hill council election : सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की 5 अगस्त की अधिसूचना बुधवार को रद्द कर दी और 7 दिन के भीतर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।
 
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 'हल' चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी और उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नेकां उम्मीदवारों को पार्टी के चिह्न पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), करगिल का आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी।
 
प्रशासन ने 9 अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का रुख किया था, जिसने नेकां को चुनाव के लिए पहले से आवंटित चिह्न 'हल' को अधिसूचित करने के लिए लद्दाख प्रशासन के निर्वाचन विभाग के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया था।
 
5 अगस्त को निर्वाचन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, करगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था, जबकि वोटों की गिनती के लिए 4 दिन बाद की तारीख निर्धारित की गई थी।
Edited by : Nrapendra Gupta 
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