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Last Updated : शुक्रवार, 5 जनवरी 2018 (01:17 IST)

जिग्नेश और खालिद के खिलाफ सर्च वारंट

जिग्नेश और खालिद के खिलाफ सर्च वारंट - Search warrant, Jignesh Mewani, Omar Khalid
पुणे। महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के छात्र उमर खालिद के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद गुरुवार को मुम्बई में विले पारले के भाईदास सभागृह में उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी और दोनों नेताओं के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया।


पुलिस सूत्रों के अनुसार, छात्र भारती (सामाजिक-राजनीतिक गैर सरकारी संगठन) ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन, 2018 का मीठीबाई कालेज (विले पारले) के सभागृह में आयोजन किया था जिसमें जिग्नेश और उमर शामिल होने वाले थे लेकिन पुलिस ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने मीठीबाई कॉलेज के आसपास गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने वाले लोगों को रोकने के लिए धारा 149 लगा दी।

कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद छात्र वहां नारेबाजी करने लगे और धरना दिया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। पुणे पुलिस ने मेवानी और खालिद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 505 और 117 के तहत मामला दर्ज किया है। (वार्ता)