Rahul Gandhi: राहुल गांधी को झटका, जज ने नासिक कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश, जानिए क्या है मामला
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में हिन्दुत्व विचारक वीडी सावरकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में नासिक की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निर्देश दिया कि वे जमानत प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई मई में होगी। नासिक निवासी देवेंद्र भुटाडा ने अधिवक्ता मनोज पिंगले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 500 और 504 के तहत गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। याचिका में भुटाडा ने दावा किया कि सावरकर के बारे में गांधी की कुछ टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
सुनवाई के दौरान 10वें संयुक्त दीवानी न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन और नासिक के अतिरिक्त मुभ ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आरसी नरवाडिया ने शनिवार को कहा कि गांधी को जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
गांधी के अधिवक्ता जयंत जयभावे और आकाश छाजेड ने एक आवेदन दायर कर कांग्रेस नेता को उपस्थिति से स्थायी छूट दिए जाने का आग्रह किया और जब भी आवश्यक हो, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दिए जाने की भी छूट मांगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पिंगले ने बताया कि गांधी की स्थायी छूट की अर्जी पर सुनवाई 9 मई को होगी।
क्या था पूरा मामला : भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान से बड़ा विवाद पैदा हो गया था। सावरकर पर दिए गए उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की आलोचना की थी। इस संबंध में सावरकर प्रेमियों की ओर से नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इनपुट भाषा