समय पर कार्य न करने पर पंचायत सचिवों पर जुर्माना
देवास। मध्यप्रदेश के देवास जिला प्रशासन ने लोक सेवा गारंटी में समयसीमा में आवेदकों के आवेदन का निराकरण नहीं करने पर दो ग्राम पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों के आवेदनों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर ग्राम पंचायत बड़ोदामाफी तहसील सतवास जनपद पंचायत कन्नौद के पंचायत सचिव प्रहलाद कर्मा तथा ग्राम पंचायत चैबराजागीर जनपद पंचायत सोनकच्छ के पंचायत सचिव टेकचंद टेलर पर 500-500 रुपए की राशि का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। (वार्ता)