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Last Modified: शुक्रवार, 7 मई 2021 (17:14 IST)

Corona को लेकर केंद्र का विभागों को आदेश- सभी कर्मचारियों की उपस्थिति नियमित करें...

Corona को लेकर केंद्र का विभागों को आदेश- सभी कर्मचारियों की उपस्थिति नियमित करें... - Order to the departments of the center regarding Corona- regularize the attendance of all employees
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति को नियमित करने का आदेश दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के मामलों पर और कार्यों की आवश्यकता पर विचार करते हुए ऐसा किया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया, दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को दफ्तर में आने से छूट दी जा सकती है लेकिन उन्हें घर से काम जारी रखना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के विभाग प्रमुखों को सभी स्तर पर उनके कर्मचारियों की उपस्थिति को नियमित करने का आदेश दिया गया है।

गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया, अधिकारी/ स्टाफ को विभाग प्रमुखों द्वारा अंतराल के अनुसार तय किए समय का पालन करना होगा ताकि कार्यालयों या कार्यस्थलों पर भीड़ न हो। इसमें कहा गया कि निषिद्ध क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर आने से छूट दी जा सकती है जब तक कि उनका इलाका निषिद्ध क्षेत्र की श्रेणी से बाहर नहीं आ जाता।
मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों में रहने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी घर से काम करेंगे और हर वक्त टेलीफोन एवं संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों को कोविड संबंधी व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का ध्यान रखना, सैनेटाइजर का इस्तेमाल तथा साबुन और पानी से लगातार हाथ धोना शामिल है।
इसमें कहा गया कि लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियारों और समान इलाकों जैसे कैंटीन और पार्किंग क्षेत्रों में भीड़ लगाने की सख्त मनाही है। आदेश में कहा गया कि बैठकें जहां तक संभव हों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएं और व्यक्तिगत बैठकों को जब तक बहुत आवश्यक न हो, तब तक टाला जाए।
इसमें कार्यस्थल की ठीक से सफाई और उसे संक्रमण मुक्त बनाने का काम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक जारी रहेगी और सारे निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर, 31 मई तक इन पर अमल करने को कहा गया है।(भाषा)
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