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Last Modified: शनिवार, 16 मई 2020 (17:33 IST)

UP में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 4140, अब तक 95 लोगों की मौत

UP में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 4140, अब तक 95 लोगों की मौत - coronavirus cases in UP
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या शनिवार को 4140 हो गई और अब तक 95 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है।
 
प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि  'प्रदेश में ऐसे मरीजों की संख्या कुल 1718 है जिनका अभी इलाज चल रहा है और 2327 लोग पूर्णतया उपचारित होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। संक्रमण के कुल 4140 मामले सामने आए हैं और 95 लोगों की इस संक्रमण से दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। 
प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 5612 नमूनों की जांच हुई। कुल 420 पूल लगाए गए, जिनमें से 59 पूल पॉजिटिव निकले।
 
 उन्होंने अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों के 21 दिन के घर पर क्वारंटाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। 
 
प्रसाद ने बताया कि सरकार की ओर से आज दो-तीन महत्वपूर्ण शासनादेश और अधिसूचनाएं जारी की गईं। हॉटस्पाट (संक्रमण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र) या कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) से अगर 21 दिन तक कोई संक्रमण नहीं आता तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों के घर बड़े हैं और पृथक कमरे के साथ शौचालय की सुविधा है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ घर पर ही पृथकवास पर रहने की इजाजत दी जा सकती है।
 
उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क या फेस कवर लगाए बिना सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय होगा। पहली बार पकड़े जाने पर सौ रुपए जुर्माना होगा, दूसरी बार भी सौ रुपए तथा तीसरी बार या उसके बाद पांच सौ रुपए का जुर्माना देना होगा। 
 
प्रमुख सचिव ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसे पहली बार 100 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए और उसके बाद हर बार उल्लंघन पर एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
 
 उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहनों पर फिलहाल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति है। अगर दो व्यक्ति बैठे पाए गए तो पहली बार 250 रुपए जुर्माना, दूसरी बार 500 रुपए और तीसरी बार 1000 रुपए का जुर्माना देय होगा। उसके बाद भी उल्लंघन होता है तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
 
प्रसाद ने बताया कि जो जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर है, उतनी ही राशि का जुर्माना सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी है। (भाषा)
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