मुख़्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में मिली जमानत
उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी घमासान के बीच बांदा जेल में बंद मऊ सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर आई है। अदालत ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।
खबरों के अनुसार, दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। हालांकि इस आदेश के बाद भी मुख्तार को अन्य गंभीर मामलों के कारण जेल में ही रहना होगा।
मुख्तार अंसारी के प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मुख्तार अंसारी को रिहा करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया।
प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया था कि दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह 9 सितंबर 2011 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उससे ज्यादा समय से उक्त मामले में वह जेल में बंद है।